31 दिसम्बर 2019 को होने वाले कार्यक्रमों की जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति आवश्यक
31 दिसम्बर 2019 को होने वाले कार्यक्रमों की जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति आवश्यक

 प्रभात गंगा संवाददाता


मेरठ । अपर जिला मजिस्टेªट वित्त एवं राजस्व मेरठ सुभाष चन्द्र प्रजापति ने समस्त कार्यक्रम संचालको, होटल स्वामियों/बैंक्वेट स्वामियों को सूचित करते हुये कहा कि शासनादेष सं0-2722/79-वि-1-17-1(क)24/17 दिनांक 06 जनवरी 2018 के बिन्दु 5 में वर्णित संषोधित धारा-4(क)(1) मंे यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी मनोरंजन, जिस पर कर उद्ग्रहणीय हो, वह कर भुगतान करने के दायित्व से मुक्त हो या न हो, जिला मजिस्टेªट की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना आयोजित नहीं किया जायेगा। 

उन्होंने समस्त संबंधित व्यक्तियों को निर्देषित करते हुये बताया कि वे 31 दिसम्बर 2019 को होने वाले कार्यक्रम अथवा किसी भी कार्यक्रम के आयोजन से पूर्व जिला मजिस्टेªट मेरठ से उक्त आयोजन की अनुमति प्राप्त किया जाना सुनिष्चित करें, अन्यथा उनके विरूद्ध संबंधित नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेंगी।